मिहिजाम की 20 नई दुकानों के आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक, अंतिम समय में टली डाक प्रक्रिया

न्यूज 61 लाइव संवाददाता काजल राय चौधरी 6 जुलाई 2026 जामताड़ा। मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा मोड़ स्थित पानी टंकी के समीप जिला परिषद द्वारा निर्मित 20 नई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम समय में रोक दी गई। सोमवार को इन दुकानों का डाक के माध्यम से आवंटन होना था, लेकिन इससे पहले ही माननीय उच्च न्यायालय, रांची द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण पूरी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। इसके बाद जिला परिषद कार्यालय ने आधिकारिक सूचना जारी कर आवंटन कार्यक्रम स्थगित होने की जानकारी दी।जिला परिषद की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 6 जुलाई 2026 को अपराह्न 3 बजे इन 20 दुकानों, जो भवन के ऊपरी तल्ले पर स्थित हैं, का आवंटन डाक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना निर्धारित था। आवंटन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और कई आवेदक भी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के बाद निर्धारित कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया।बताया गया है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए जिला परिषद ने अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की आवंटन प्रक्रिया नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिन लोगों ने दुकान के लिए आवेदन किया था, उन्हें अब न्यायालय के अगले निर्देश या जिला परिषद की नई अधिसूचना का इंतजार करना होगा।जिला परिषद कार्यालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल दुकानों के आवंटन से संबंधित सभी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि जैसे ही न्यायालय की ओर से आगे कोई आदेश प्राप्त होगा, उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी और नई तिथि की सूचना सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।इस आदेश की प्रतिलिपि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायती राज निदेशक, झारखंड, रांची, नाजिर जिला परिषद, जामताड़ा तथा संबंधित सभी आवेदकों एवं दुकानदारों को भेज दी गई है, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।गौरतलब है कि मिहिजाम के इस व्यावसायिक परिसर की नई दुकानों के आवंटन को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आवेदकों में लंबे समय से उत्सुकता थी। लेकिन उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पूरी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। अब सभी की नजर न्यायालय के अगले आदेश और जिला परिषद की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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