बिना कोर्ट फीस के सुलझाएं विवाद, स्थायी लोक अदालत में मिलेगा समझौते का अवसर

न्यूज 61 लाइव संवाददाता काजल राय चौधरी 14 अक्टूबर जामताड़ा। आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने और आपसी सहमति के आधार पर विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से बुधवार को जामताड़ा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पुराने न्यायालय परिसर स्थित स्थायी लोक अदालत कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रिजवान अहमद ने की। इस दौरान अदालत के सदस्य कुलदीप प्रसाद शर्मा ने बताया कि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित निर्धारित श्रेणी के विवादों को आपसी समझौते के जरिए सुलझाने का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति आवेदन देकर समाधान की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में कोर्ट फीस स्टांप की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आम लोगों के लिए विवादों का समाधान कराना अधिक सुलभ हो जाता है।अध्यक्ष रिजवान अहमद ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़े विवादों के निःशुल्क निपटारे की जानकारी देते हुए कहा कि स्थायी लोक अदालत लोगों को विवादों के समाधान के लिए सरल और सहज मंच उपलब्ध कराती है। यहां विवाद को टकराव के बजाय आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी एक पक्ष की जीत या हार सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचना है।उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों के समाधान में सहयोग करें और अपने-अपने क्षेत्रों में आम नागरिकों को स्थायी लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करें।कार्यक्रम में बैंकिंग, विद्युत आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, बीमा, दूरसंचार तथा परिवहन सहित विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के सहायक शाकिर करीम मौजूद रहे। वहीं, पीएलवी आनंद महतो, मेघा गुप्ता और राजेश दत्ता ने कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया।

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