न्यूज 61 लाइव संवाददाता काजल राय चौधरी 19 सितंबर जामताड़ा। जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सिविल सर्जन जामताड़ा के निर्देश पर शनिवार, 19 सितंबर 2026 को जामताड़ा थाना क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा और जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार के नेतृत्व में टीम ने जामताड़ा कॉलेज तथा जामताड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कुल 12 दुकानों की जांच की गई। इनमें 5 दुकानदारों को कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। संबंधित दुकानदारों से अर्थदंड के रूप में कुल 1200 रुपये की वसूली की गई।जिला सलाहकार ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से संबंधित नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिगरेट अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगाकर बिक्री करने पर कोटपा अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा खुले में सिगरेट बेचने पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और थूकने वालों के खिलाफ भी जुर्माना लगाने की बात कही गई। अधिकारियों ने दुकानदारों से कानून का पालन करने और तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की।
तंबाकू विक्रेताओं पर प्रशासन की छापेमारी, 5 दुकानदारों से वसूला गया 1200 रुपये जुर्माना

