मेगा सशक्तिकरण शिविर की तैयारी तेज, डीएलएसए ने अधिकार मित्रों को दिया विशेष प्रशिक्षण

न्यूज 61 लाइव संवाददाता काजल राय चौधरी 1 जुलाई 2026 जामताड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के वार्षिक कैलेंडर के तहत मंगलवार को सिविल कोर्ट जामताड़ा के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से अधिकार मित्रों के लिए क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में कार्यरत अधिकार मित्रों को विधिक सेवा से जुड़े नवीन कार्यक्रमों, योजनाओं और उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना था, ताकि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें।कार्यक्रम का शुभारंभ डीएलएसए जामताड़ा के सचिव पवन कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि अधिकार मित्र विधिक जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर लोगों को विधिक अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का आह्वान किया।बैठक में नालसा के 90 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत आगामी 19 जुलाई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित होने वाले मेगा सशक्तिकरण शिविर की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव ने बताया कि प्रखंड, पंचायत, थाना और अन्य स्तर पर कार्यरत अधिकार मित्र आपसी समन्वय के साथ शिविर को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके।कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों पर जोर दिया गया। अधिकार मित्रों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करें, जिन्हें अभी तक दिव्यांग प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण या अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि शिविर के माध्यम से उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रखंड, पंचायत, थाना और अस्पताल स्तर पर कार्यरत अधिकार मित्रों के अलावा एलएसयूएम एवं एलएसयूसी से जुड़े अधिकार मित्रों ने भी भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विधिक जागरूकता और आम नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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