न्यूज 61 लाइव संवाददाता काजल राय चौधरी 16 अगस्त जामताड़ा। युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा की ओर से जागृति योजना 2025- ‘सशक्त युवा, सशक्त भारत’ के तहत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में लीगल एंपावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कौशल केंद्र के सेंटर मैनेजर सौरभ कुमार दास ने की।कैंप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने युवाओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। उन्होंने खास तौर पर साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम और न्यूनतम मजदूरी से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवाओं को डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी भी कानूनी परेशानी की स्थिति में समय रहते विधिक सहायता लेना जरूरी है।एलएडीसीएस की अधिवक्ता सरिता बर्मन ने निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था समझाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता का खर्च उठाने में असमर्थ पात्र बंदियों को भी एलएडीसीएस के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पात्र व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए भी पैनल अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकता है।कार्यक्रम में अधिकार मित्र विश्वजीत पाल, शबाना यासमीन, अमित कुमार मिश्रा, आनंद महतो, मेघा गुप्ता और मधु कुमारी सहित कौशल केंद्र के प्रशिक्षणार्थी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।कैंप में युवाओं ने कानूनी विषयों से जुड़े सवाल पूछे और विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को कानून की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के साथ समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि कानून की समझ ही अधिकारों की सुरक्षा की पहली सीढ़ी है और जागरूक युवा ही सशक्त समाज की नींव मजबूत कर सकते हैं।
युवाओं को कानून की ताकत से किया सशक्त, जागृति योजना के तहत लीगल एंपावरमेंट कैंप आयोजित

